हत्या का आरोप सिद्ध जिला न्यायाधीश सिकन्द कुमार त्यागी ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा जुर्माना भी लगाया

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रूद्रपुर – जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिकन्द कुमार त्यागी ने हतयारे को आजीवन कारावास और बीस हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी ।ज़िला शासकीय अधिवक्ता नन्दन सिंह धामी ने बताया कि राणा फार्म बाजपुर निवासी मोनिश ने 18-03-2021 को बाजपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि इसी राणा फार्म पर ही काम करने वाले विक्की पुत्र शंकर सिंह ने किसी बात को लेकर 17-03-2021 की रात क़रीब साढ़े नौ बजे अचानक मेरे पिता श्री रफ़ीक के सिर पर डण्डे से हमला कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया ।हम पिताजी को लेकर बाजपुर अस्पताल ले गए जहां से उन्हें हल्दवानी रैफर कर दिया गया जहां उनकी उपचार के दौरान मौत हो गई ।पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जाँच शुरू कर दी और विक्की को गिरफ़्तार कर लिया तथा उसकी निशानदेही पर आला कतल डण्डा बरामद कर लिया,पुलिस द्वारा डण्डे की वैज्ञानिक जाँच कराई तो उस पर मृतक के सिर का बॉल चिपका हुआ था जिसकी डीएनए जाँच करने पर वह मृतक के साथ मैच हो गया ।विक्की के विरूद्ध जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिकन्द कुमार त्यागी की अदालत में मुक़दमा चला जिसमें ज़िला शासकीय अधिवक्ता नन्दन सिंह धामी ने 14 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया जिसके बाद आज ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश सिकन्द कुमार त्यागी ने विक्की को हतयारा सिद्ध करते हुए उसे आजीवन कारावास और बीस हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी ।


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